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दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई CM केजरीवाल की रिमांड अवधि

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क  

दिल्ली आबकारी नीति CBI मामला में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर वे 25 जुलाई तक सीबीआई की हिरास्त में रहेंगे।  

राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर आप नेता प्रियंका कक्कर ने आरोप लगाया कि दिल्ली के काम को रोकने के लिए BJP ने कई हथकंडे अपनाए। इस पूरे शराब घोटाले की जानकारी BJP कार्यालय में लिखी गई। कक्कर ने बताया, PMLA कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं है। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि बीजेपी दिल्ली की मजबूत केजरीवाल सरकार को कमजोर कर सके। 

कक्कर ने आगे कहा, ED को कोई सुबूत नहीं मिला है और ऐसा लगता है कि ED पक्षपात से काम कर रही है। यह भी उसी आदेश में लिखा गया है।  आज कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। हमें उम्मीद है कि CBI मामले में भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी

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